अक्सर यह कहा जाता हैं कि जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हो जाए तो आप इस देश में न्याय की उम्मीद किससे करे। यह घटना है राजस्थान के करौली जिले की जहां एक रेप पीड़िता अपनी शिकायत ले कर कोर्ट जाती हैं जहां पर मजिस्ट्रेट उससे उसके जख्मों को दिखाने के लिए कपड़े उतारने को कहता है, जिस पर लड़की मना कर देती है, उसके बाद वह मजिस्ट्रेट के खिलाफ आईपीसी के धारा 345 के तहत और SC/ST Act के खिलाफ़ केस दर्ज कराती हैं।
बता दें कि दिनांक 19 मार्च को राजस्थान के करौली जिले में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके खिलाफ 27 मार्च को एफआईआर दर्ज हुआ था।